Income Tax – इंट्राडे,ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग मुनाफे पर कितना टैक्स देना पड़ता हैं ?

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अगर आप ने इस आर्टिकल पर क्लिक कर लिया हैं इसका मतलम हैं की आप ने स्टॉक मार्किट,कमोडिटी मार्किट और करेंसी मार्किट में अच्छी खासी कमाई कर ली है।

और आप के सामने समस्या हैं की इस कमाई पर हमें कितना इनकम टैक्स देना होगा ?

तो इस विषय में हम आज जानेंगे की स्टॉक मार्किट, इंट्राडे, ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेडिंग,कमोडिटी मार्किट और करेंसी मार्किट पर हमें कितना income tax देना होगा ?

आप सभी जानते हैं की अगर हम किसी इनकम सोर्स के जरिये कमाई करते हैं तो हमें उस कमाई के ऊपर सरकार को टैक्स देना पड़ता हैं जिसे हम income tax कहते हैं।

जैसे की,

  • सैलरी इनकम
  • रेंटल इनकम
  • बिज़नेस इनकम

इत्यादि।

Stock market income tax - Hindi

इसी प्रकार स्टॉक मार्किट और अन्य मार्किट पर भी हमें इनकम टैक्स देना पड़ता हैं।

तो स्टॉक कमोडिटी और करेंसी मार्किट पे हमें ३ अलग-अलग प्रकार से इनकम टैक्स देना पड़ता हैं।

  • पहला :-इंट्राडे ट्रेडिंग की कमाई पर
  • दूसरा :- Short Term Capital Gains (STCG)
  • तीसरा :- Long Term Capital Gain (LTCG)
How much income tax we have to give on intraday, futures, and option trading in Hindi

1.Intraday Trading या पर Income Tax

अगर आप ने इंट्राडे ट्रेडिंग करके अच्छी कमाई की हैं तो इस पर आप को टैक्स देना होता हैं।

यहाँ पे डे ट्रेडिंग का मतलम होता हैं की आप ने कोई स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी आज खरेदी हैं और आज ही बाजार बंद होने से पहले भेज दी हो।

इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को स्पेक्युलेटिव बिज़नेस इनकम कहते हैं।

कर योग्य आयस्लैब दर
2,50,000 तक आयशून्य
2,50,001 से 5,00,000 5 %
5,00,001 से 10,00,00020 %
10,00,000 से ज्यादा आय 30 %
Intraday Trading Income Tax Table

इसमें होने वाली कमाई पर आप को Tax Slab के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ता हैं.

यहाँ पर इसका मतलम यह हैं की ,

Slab के अनुसार 2,50,000 की कमाई तक आप को कोई टैक्स नहीं देना हैं।

इसके ऊपर कमाई होने पर आप को अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।

2.फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर Income Tax

फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को स्पेक्युलेटिव बिज़नेस इनकम कहते हैं।

Slab के अनुसार 2,50,000 की कमाई तक आप को कोई टैक्स नहीं देना हैं।

इसके ऊपर कमाई होने पर आप को अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।

इसमें ध्यान देने वाली बात यह हैं की जब आप RTI फाइल कर रहे हो तो आप को Old Tax Regime और New Tax Regime किसे चुनते हो ? उस हिसाब से टैक्स देता होगा।

1.Old Tax Regime

कर योग्य आयस्लैब दर
2,50,000 तक आयशून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक आय5 %
5,00,001 से 10,00,00020 %
10,00,000 से ज्यादा आय 30 %
Old Tax Regime F&O Trading Income Tax Table

2.New Tax Regime

कर योग्य आयस्लैब दर
2,50,000 तक आयशून्य
2,50,001 से 5,00,000 5 %
5,00,001 से 10,00,00010 %
7,50,001 से 10,00,00015%
10,00,001 से 12,50,00020%
12,50,001 से 15,00,00025%
15,00,000 से ज्यादा आय30%
New Tax Regime F&O Trading Income Tax Table

3.Short Term Capital Gains पर Income Tax

अगर आपने शार्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसे कमाए हैं, जैसे की पोसिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग।

शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलम हैं की आप ने स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी आज खरीदके 12 महीनो के अंदर भेज दी हैं तो इस पर आप को 15 % के दर से टैक्स देना होगा।

भले ही आप इनकम टैक्स स्लैब के 10%, 20% या फिर 30% के स्लैब में आते हो।

आप ने शार्ट टर्म कैपिटल गेन किया हो तो आप को 15 % के दर से ही टैक्स देना होगा।

और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हैं की आप की टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से कम हैं तो बाजार में हुए प्रॉफिट को इसके साथ एडजस्ट किया जायेगा और फिर टैक्स कॅल्क्युलेट होगा।

इस पर 15% टैक्स के साथ 4% Cess लगेगा।

4.Long Term Capital Gain पर Income Tax

अगर आप ने Long Term Capital Gain किया हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलम होता हैं की,

अगर आप ने बाजार में लिस्टेड किसी भी शेयर को खरीदकर 12 महीनो के बाद भेचा हो और इससे आप को प्रॉफिट होता हैं तो इसपर आप को LTCG के तहत टैक्स देना पड़ता हैं।

2018 के बजट में Long Term Capital Gain तर Tax फिर से शुरू किया था. इससे पहले इक्विटी शेयर या इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड पर LTCG से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता था।

Income Tax Rules जे section 10(38) के तहत इस पर टैक्स से छूट मिलती थी।

कर योग्य आयस्लैब दर
1,00,000 तक आयशून्य
1,00,000 से ज्यादा आय 10 %
Long Term Capital Gain Income Tax Table

2018 के बजट में शामिल हुए प्रावधान में कहा गया हैं की, अगर 1 साल के बाद भेचे गए शेयर्स और इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के सेल्लिंग से अगर 1,00,000 से ज्यादा का कैपिटल गेन होता हैं तो इस पर 10 % टैक्स लगेगा।

शेयर मार्केट से कितनी कमाई टैक्स फ्री है?

5.Calculator

कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेटर

Share Market Income Tax Calculator / आय और कर कैलकुलेटर

6.ncome Tax Login

Income Tax login

4.निष्कर्ष

अगर आप को इस विषय में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने किसी नजदीकी CA से संपर्क कर सकते हैं।

अगर आप को यह जानकारी पसंद आयी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे।

5.FAQ

Q.1.भारत में इंट्राडे व्यापर लाभ पर आयकर कितना हैं ?

Ans: Slab के अनुसार 2,50,000 की कमाई तक आप को कोई टैक्स नहीं देना हैं।
इसके ऊपर कमाई होने पर आप को अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।

Q.2.क्या शेयर बजार में GST लागु हैं ?

Ans: स्टॉक एक्सचेंजों सहित बाजार संस्थानों और securities market में काम करने वाले व्यक्तियों को सेबी द्वारा 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा।

Q.3.Option और Future Trading पर Income Tax कितना हैं ?

Ans: Option और Future ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को नॉन -स्पेक्युलेटिव बिज़नेस इनकम कहते हैं।
इसके ऊपर कमाई होने पर आप को अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।

Q.4.इनकम टैक्स का अर्थ क्या है ?

Ans: अगर हम किसी इनकम सोर्स के जरिये कमाई करते हैं तो हमें उस कमाई के ऊपर सरकार को टैक्स देना पड़ता हैं जिसे हम income tax कहते हैं।

Q.5.शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगता है?

Ans: इस पर आप को 15 % के दर से टैक्स देना होगा।भले ही आप इनकम टैक्स स्लैब के 10%, 20% या फिर 30% के स्लैब में आते हो।

Q.6.लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगता है?

Ans: 2018 के बजट में शामिल हुए प्रावधान में कहा गया हैं की, अगर 1 साल के बाद भेचे गए शेयर्स और इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड के सेल्लिंग से अगर 1,00,000 से ज्यादा का कैपिटल गेन होता हैं तो इस पर 10 % टैक्स लगेगा।


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